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पार्षद बनने की तैयारी में हैं? नामांकन फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें ये पूरी जानकारी

 

राजस्थान निकाय चुनाव: बीकानेर नगर निगम में 11 सितंबर को मतदान, 31 अगस्त तक भर सकेंगे पार्षद पद के नामांकन

बीकानेर। राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही शहरों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। पार्षद पदों के चुनाव दो चरणों में होंगे। बीकानेर नगर निगम दूसरे चरण में शामिल है और यहां 11 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।


राजस्थान में पार्षद चुनाव का कार्यक्रम: राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त को पार्षद पद के लिए लोक सूचना जारी होगी और इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। अभ्यर्थी 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। 4 सितंबर को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। प्रथम चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सभी निकायों के पार्षद पदों की मतगणना 14 सितंबर को होगी।

बीकानेर नगर निगम में 11 सितंबर को वोटिंग: बीकानेर जिले की छह नगर पालिकाओं—नोखा, देशनोक, श्रीडूंगरगढ़, नापासर, खाजूवाला और लूणकरणसर—में पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा, जबकि बीकानेर नगर निगम दूसरे चरण में है। नगर निगम के 80 वार्डों में 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा।

पार्टी टिकट या निर्दलीय, दोनों रास्ते खुले: नगर निगम के वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति राजनीतिक दल के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। पार्टी प्रत्याशी को संबंधित दल से अधिकृत टिकट और चुनाव आयोग के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्दलीय प्रत्याशी को अपने नामांकन के साथ निर्धारित संख्या में प्रस्तावकों की जरूरत होगी। चुनाव लड़ने से पहले संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अपना नाम और मतदाता विवरण जांच लेना जरूरी है।

नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेजों की तैयारी रखें: नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी/निर्धारित कार्यालय से निर्धारित समय में प्राप्त और जमा किए जाएंगे। उपलब्ध निर्देशों के अनुसार नामांकन के साथ ₹50 के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र देना होगा, जिसे नोटेरी से सत्यापित कराना होगा। प्रत्याशी को अपने आधार कार्ड की प्रति, मूल निवास प्रमाणपत्र, नवीनतम छह रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित नामांकन शुल्क भी तैयार रखना होगा। नामांकन पत्र का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी कॉलम में जानकारी लागू नहीं है तो वहां ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ लिखना होगा।

प्रस्तावक को लेकर भी सावधानी: पार्टी के प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय प्रत्याशी के लिए पांच प्रस्तावक बताए गए हैं। प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए और नामांकन में उसका भाग तथा क्रमांक सही दर्ज करना होगा। एक प्रस्तावक केवल एक उम्मीदवार का प्रस्तावक बन सकता है। इसलिए प्रस्तावक बनने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसका नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज है।

आरक्षित वार्ड में प्रमाणपत्र जरूरी: यदि वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित है तो छह माह के भीतर जारी जाति प्रमाणपत्र की जरूरत होगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्ड में संबंधित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशी को अपनी, पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का विवरण भी देना होगा। बैंक, डाकघर या अन्य संस्थाओं में जमा राशि और खातों का विवरण, बैंक या अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण की जानकारी तथा अपने नाम दर्ज मोटर वाहन का विवरण भी शपथपत्र में देना होगा।

मुकदमे और आयकर की जानकारी भी देनी होगी: प्रत्याशी के खिलाफ कोई एफआईआर या न्यायालय में मुकदमा लंबित है तो उसकी कोर्ट से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। किसी मामले में सजा हुई है तो संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति और अपील या रिविजन की प्रति भी देनी होगी। अंतिम रूप से दाखिल आयकर विवरणी का रिकॉर्ड भी शपथपत्र में देना होगा। बच्चों की जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता का विवरण भी मांगी गई जानकारी के अनुसार भरना होगा।

पार्टी प्रत्याशियों के लिए टिकट संबंधी प्रक्रिया: राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को पार्टी की ओर से जारी अधिकृत दस्तावेज निर्धारित समय में जमा कराने होंगे। उपलब्ध निर्देशों के अनुसार पार्टी द्वारा टिकट से संबंधित प्रारूप ‘क’ और ‘ख’ अंतिम तिथि को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एसडीएम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य बताया गया है। प्रत्याशियों को इस प्रक्रिया में पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

नामांकन की अंतिम घड़ी का रखें ध्यान: 31 अगस्त को नामांकन की अंतिम तिथि है। उपलब्ध निर्देशों में फॉर्म अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक जमा करने की बात कही गई है। इसलिए प्रत्याशियों के लिए बेहतर होगा कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और सभी दस्तावेज पहले से तैयार कर लें। नामांकन पत्र, शपथपत्र, प्रस्तावकों के मतदाता विवरण, जाति प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों में किसी कमी के कारण नामांकन निरस्त होने की स्थिति से बचने के लिए जमा करने से पहले सभी कॉलम और प्रमाणपत्रों की जांच करना जरूरी होगा। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों के मतदाता 11 सितंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान करेंगे और 14 सितंबर को मतगणना के बाद पार्षद पदों के परिणाम सामने आएंगे।


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