बीकानेर जिला मजिस्टट श्रेया गुहा ने जिले में दंड प्रकि्रया संहिता की धारा १४४ के तहत आदेश जारी कर बीकानेर जिले में धातु मिश्रित मांझा की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में बुधवार को जारी आदेश में बताया गया कि जिले में धातु मिश्रित मांझा के उपयोग से आमजन, पक्षियों को हानि पहुंचने, मांझे के उपयोग से बिजली के तारों को छूने से आने वाले करंट से मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक सम्पति के नुकसान का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। जिले में आम जन एवं पशु पक्षियों के जान माल...
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